
Ayodhya Municipal Corporation OTS 2026: बकायेदारों को राहत, 7.39 करोड़ रुपये ब्याज माफ करने की तैयारी
अयोध्या। नगर निगम अयोध्या ने संपत्ति कर के बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना OTS-2026 नगर निगम में लागू कर दी गई है। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया संपत्ति कर पर ब्याज और सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जाएगा। नगर निगम के करीब 25,761 बकायेदारों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इन बकायेदारों पर करीब 21.12 करोड़ रुपये मूल कर बकाया है। वहीं बकाया राशि पर करीब 7.39 करोड़ रुपये ब्याज माफ किए जाने की तैयारी है।
बकायेदारों को भुगतान के लिए तीन किस्तों की सुविधा भी दी जाएगी। योजना के तहत भुगतान केवल नकद और डीडी के माध्यम से किया जा सकेगा।
नगर निगम की ओर से योजना को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार समेत निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
