Ayodhya: आरोपी सगे भाइयों को नहीं मिली जमानत, बांका से वारकर हुई थी युवक की हत्या

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“सांकेतिक फोटो”

महाराजगंज थाना क्षेत्र के मड़ना गांव में हुई थी वारदात

अयोध्या। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने बुधवार को हत्या आरोपी सगे भाइयों की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। गिरफ्तारी के बाद जिला कारागार में निरुद्ध दोनों भाइयों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

महाराजगंज थाना क्षेत्र के मड़ना गांव में इसी माह चार मई की शाम आपसी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में मड़ना गांव के मुजरे गुल्लू का पुरवा निवासी पवन कुमार यादव पुत्र शंभू नारायण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही सगे भाई रोहित यादव और विनोद यादव दो अन्य अपरिचित लोगों के साथ शाम को शराब के नशे में उसके घर के पास पहुंचे। उसके भाई मुझे गाली गलौज करने लगे।

भाई विनय कुमार यादव (28 वर्ष) ने इनके कृत्य का विरोध किया तो वह हमलावर हो गए। धारदार हथियार से हमला कर मरणासन्न कर दिया। आनन-फानन में दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस में हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर सगे भाइयों को गिरफ्तार किया था।

लोक अभियोजक ज्ञानेश चंद्र पांडेय और रोहित पांडेय ने बताया कि जमानत प्रथम पत्र के संबंध में अधिवक्ता ने घटना रात की होने, कोई स्वतंत्र गवाह न होने,रिपोर्ट और पोस्टमार्टम में भिन्नता का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। उन्होंने शरीर पर 10 गंभीर घाव होने, शराब के नशे में हुए विवाद के बाद हमला कर हत्या, मृत्यु पूर्व की गंभीर चोटों के कारण ही मौत का हवाला देते हुए विरोध किया। जिसके कारण अदालत ने दोनों का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।


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